सोमवार, 31 जनवरी 2022

रैली-जुलूस पर 11 फरवरी तक रोक


डोर-टू-डोर कैम्पेन में 20 व्यक्तियों के साथ प्रचार करने की अनुमति

देवरिया (सु0वि0)31 जनवरी जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस इत्यादि 11 फरवरी 2022 तक प्रतिबंधित रहेंगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 1 फरवरी 2022 से समस्त चरणों हेतु राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50% अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो तक भौतिक रूप से मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है।

आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैंपेन की सीमा में वृद्धि की गई है अब डोर टू डोर कैंपेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों( सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर)  के साथ प्रचार किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा हॉल के क्षमता के 50% अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इंडोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों से कोविड-19 व्यवहार एवं दिशा-निर्देशों तथा निर्वाचन संबंधित समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की है।

मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण हुआ शुरू



ईवीएम मशीन और वीवीपीएटी मशीन का दिया गया प्रशिक्षण

मतदान नियमों की दी गई जानकारी

जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

देवरिया (सु0वि0)31 जनवरी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर पीठासीन अधिकारी तथा प्रथम मतदान अधिकारियों के प्रथम चरण का प्रशिक्षण आज प्रारंभ हो गया। सेवा समिति बनवारी लाल इंटर कॉलेज में दो पालियों में लगभग एक हजार मतदान कर्मियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण कर मतदान कर्मियों को अपना कर्तव्य पूरी सत्यनिष्ठा से पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया।

जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पीठासीन अधिकारियों और प्रथम मतदान अधिकारियों को उनके कर्तव्य के महत्व से अवगत कराया और अपने चुनाव सम्बंधी दायित्वों को पूरे मनोयोग से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन निर्धारित दस्तावेजों के साथ बूथ पर आने वाले प्रत्येक मतदाता का मतदान सुनिश्चित कराया जाए। 

    एसएसबीएल इंटर कॉलेज में आयोजित प्रशिक्षण सत्र के दौरान पीठासीन अधिकारियों को कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट और वीवीपैट मशीन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही चैलेंज वोट, टेंडर वोट के संबंध में भी नियमों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान मॉक पोल की प्रक्रिया संचालित की गई।  प्रशिक्षण सत्र के दौरान मास्टर ट्रेनर ने बताया की प्रथम मतदान अधिकारी सूची में मतदाता के नाम की पहचान करेगा। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता पर्ची देगा और अमिट स्याही लगाएगा। कोई अशक्त वोटर मतदान में सहयोग के लिए अपने ब्लड रिलेशन के ही सहयोगी को ला सकता है। ब्लड रिलेशन के अतिरिक्त किसी अन्य सहयोगी को अशक्त वोटर के साथ मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान मतदान कर्मियों को पोस्टल बैलट हेतु फॉर्म 12-डी का वितरण भी किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय, परियोजना निदेशक संजय पांडेय सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।

बॉक्स संख्या 1

मतदान कर्मियों को मिला आयुरक्षा किट

कोविड संक्रमण के मद्देनजर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं कर्मियों को आयुरक्षा किट का वितरण किया गया। इस किट में आयुषक्वाथ, अणु तेल, संशमनी वटी और च्यवनप्राश शामिल है। इन औषधियों का प्रयोग करने से इम्युनिटी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त प्रशासन सभी मतदान कार्मिकों को बूस्टर डोज देकर कोरोना वायरस से सुरक्षित रखा जा रहा है।


मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण में 52 पीठासीन अधिकारी तथा 74 मतदान अधिकारी प्रथम पाये गये अनुपस्थित



 सीडीओ ने अनुपस्थित कार्मिकों का आज का वेतन किया बाधित

 कल भी अनुपस्थित रहने पर होगा एफआईआर

देवरिया (सू0वि0) 31 जनवरी। मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (कार्मिक / प्रशिक्षण) रवींद्र कुमार ने बताया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सम्पन्न कराने हेतु आज  मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण कराया गया। पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण इन्दिरा गांधी बालिका इण्टरमीडिएट कालेज टाउन हाल में प्रथम / द्वितीय पाली में सम्पन्न हुआ, जिसमें कुल-52 पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित पाये गये। मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण एस०एस०बी०एल० इण्टरमीडिएट कालेज में प्रथम / द्वितीय पाली में कराया गया, जिसमें 74 मतदान अधिकारी प्रथम अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार कुल 126 कार्मिक अनुपस्थित रहे।
      अनुपस्थित कार्मिकों का आज का वेतन रोका गया है तथा निर्देशित किया गया है कि समस्त अनुपस्थित कार्मिक  01 फरवरी को प्रातः 10 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि को भी अनुपस्थित पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 134 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 

दिव्यांग मतदाताओं के लिए जैम पोर्टल से उपलब्ध होव्हीलचेयर:डीएम


व्हीलचेयर सहायकों की तैनाती कर पहचान पत्र किया जाए जारी


जनपद में हैं 19460 दिव्यांग मतदाता


देवरिया (सु0वि0)31 जनवरी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने आज वर्चुअल माध्यम से सामान्य निर्वाचन 2022 के मद्देनजर दिव्यांग मतदाताओं की चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा बैठक की।

 जिलाधिकारी ने दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर जैम पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करने के निर्देश दिए। जनपद में 19460 दिव्यांग मतदाता है, जिनकी जियो टैगिंग की जा चुकी है। जिओ टैगिंग के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगा। मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं को व्हील चेयर द्वारा मतदान कक्ष तक पहुंचाया जाएगा। जिलाधिकारी ने व्हीलचेयर सहायक के लिए स्वयंसेवकों, एनसीसी के कैडेट्स और आंगनबाड़ी कार्यकत्री की मतदान केंद्रों पर तैनाती कर उन्हें पहचान पत्र प्रदान किया जाए, जिससे उन्हें मतदान के दिन मतदान केंद्र में जाने में कोई समस्या न हो।

जिलाधिकारी ने दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वीप की गतिविधियों को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों में अपने मताधिकार के प्रति जागरूकता होने से ही मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र पर वोट देने के साथ ही पोस्टल बैलेट का विकल्प भी रहेगा। इन दोनों विकल्पों में से दिव्यांग मतदाता किसी एक को चुन सकते हैं। जो दिव्यांग मतदाता पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे, उन्हें मतदान केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पोस्टल बैलट के लिए मतदान कर्मियों का एक दल उनसे संपर्क करेगा और उनका वोट दिलवाएगा।

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी मीनू सिंह, समाज कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।


रैली-जुलूस पर 11 फरवरी तक रोक


डोर-टू-डोर कैम्पेन में 20 व्यक्तियों के साथ प्रचार करने की अनुमति

देवरिया (सु0वि0)31 जनवरी जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस इत्यादि 11 फरवरी 2022 तक प्रतिबंधित रहेंगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 1 फरवरी 2022 से समस्त चरणों हेतु राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1000 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50% अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो तक भौतिक रूप से मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है।

आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैंपेन की सीमा में वृद्धि की गई है अब डोर टू डोर कैंपेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों( सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर)  के साथ प्रचार किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों हेतु अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा हॉल के क्षमता के 50% अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इंडोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले समस्त प्रत्याशियों से कोविड-19 व्यवहार एवं दिशा-निर्देशों तथा निर्वाचन संबंधित समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की हैं।

लीगल गार्जियनशिप हेतु आवेदन पत्रों का हो सत्यापन:डीएम

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लोकल लेवल कमेटी की बैठक सम्पन्न

देवरिया (सु0वि0)31 जनवरी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत लोकल लेवल कमेटी की बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने लीगल गार्जियनशिप हेतु आवेदन पत्रों के सत्यापन एवं निस्तारण के लिए समस्त उप जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने बताया कि ऑटिज्म, सेरिब्रल पल्सी, मेंटल रिटार्डेशन तथा मल्टीपल डिसेबिलिटी जैसे समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के हितों के संवर्धन के लिए नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत लोकल लेवल कमेटी का गठन किया गया है। जनपद में उपर्युक्त उल्लिखित समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लीगल गार्जियनशिप के लिए 4 आवेदन आए हैं, जिन पर नियम सम्यक विचार करने की आवश्यकता है।जिलाधिकारी ने 3 दिन के भीतर सभी आवेदनों का सत्यापन कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, डीजीसी क्रिमिनल लॉयर राजेश मिश्रा, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी मीनू सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार गुप्ता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय, डॉक्टर अंबु पांडे मनोचिकित्सक, संतोष शुक्ला सहित कई लोग मौजूद थे।


जिला प्रशासन के आदेशों को ईओ नगर पालिका जौनपुर संतोष मिश्रा दिखा रहे ठेंगा



एडीएम एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट के 8 आदेशों के बावजूद भी पीड़िता को नहीं मिला न्याय


नहीं मिला न्याय तो मुख्यमंत्री के के दरबार में प्रस्तुत होगा पीड़िता का मामला


जौनपुर। कोतवाली क्षेत्र के मुलनापुर, शकरमंडी की दिव्या कुमारी ताड़माली ने डीएम व एडीएम भू-राजस्व को लगातार प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रही है कि उनके सामने से सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर विपक्षी उर्मिला मौर्या पत्नी वंशराज,धर्मेंद्र मौर्या पुत्र वंशराज, ममता मौर्या आदि ने जबरन जेसीबी लगाकर घर का दायरा सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर बनवा रहे हैं। मना करने पर मारपीट पर अपमादे हैं।
एसी स्थिति में प्रार्थीनी दिव्या कुमारी ताड़माली एडीएम भू-राजस्व, और जिला अधिकारी से मामले को संग्या लेकर सार्वजनिक रास्ता खाली करवाने की लगातार प्रार्थना पत्र दे रही हैं। जिस संदर्भ में उक्त अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है कि मामले की जांच कर अतिक्रमण हटवा जाए । पर आभी तक संबंधित जानकारी मौके पर पहुंच नही सके जिससे मामला भयानक रूप लेता जा रहा है। समय रहते प्रशासन को संबोधित प्रकरण पर संग्यान लेकर स्थिति पर काबू पान आवश्यक है जिससे चुनाव आचार संहिता का पालन किया जा सके। 

बुधवार, 12 जनवरी 2022

पंजीकरण एवं अनुज्ञप्ति हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगाया गया कैम्प



देवरिया (सू0वि0) 12 जनवरी। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नवीन मंडी समिति जेल रोड देवरिया पर आज खाद्य पदार्थ विक्रेताओं जिसमे सब्जी एवं फल विक्रेताओं के पंजीकरण एवं अनुज्ञप्ति हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा मंडी समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से कैंप लगाया गया ।
   उपरोक्त में मंडी समिति के अंदर के फल एवं सब्जी विक्रेता, पटरी विक्रेताओं ने अपने टर्नओवर के अनुरूप अपना पंजीकरण एवं अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया तथा मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष मल्ल के द्वारा खाद्य विक्रेताओं को कुल 48 पंजीकरण वितरित किया गया ।
      अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रमेश चंद्र पाण्डेय ने बताया है कि इस प्रकार के कैंप जनपद के प्रत्येक बाजारों एवं मंडियों में आयोजित किए जाएंगे तथा मौके पर ही खाद्य विक्रेताओं का पंजीकरण आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करते हुए ,उन्हें मौके पर ही पंजीकरण वितरित किया जाएगा।
   खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रत्येक खाद्य पदार्थ विक्रेता को उनके टर्नओवर के अनुरूप लाइसेंस या पंजीकरण से आच्छादित होना अनिवार्य है।
 

14 फरवरी से खुलेंगे नर्सरी से ऊपर के शैक्षणिक संस्थानरेस्टोरेंट सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के अनुसार होंगे संचालित

समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ अब होंगे कार्य जिम खोलने की भी अनुमति कोविड हेल्प डेस्क की स्थाप...